एवं सत्य है, मैं मिथ्या/विवरण तथ्यों को देने के परिणामों से भलीभांति अवगत हूँ ! यदि आवेदन पत्र में दिए गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्य पाए जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध भा.द.वि. 1960 कि धारा – 199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए स्वयं उत्तर दायी होऊंगा/होऊंगी।